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Article 55 In Hindi

अनुच्छेद 55 के तहत, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को विशेष प्राधिकृतियों और योग्यताओं के साथ सुसंगत आपत्कालीन शक्तियाँ प्रदान की है, जो देश के सुरक्षा और अच्छे प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आपतकालीन शक्तियों का मतलब होता है कि जब समय आए, तब राष्ट्रपति देश की सुरक्षा और स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें यह अधिकार है कि वे ऐसे स्थितियों में देश की तरक्की और सुरक्षा के लिए आवश्यक मानें, जिनमें उनके आपतकालीन इरादे की स्वीकृति हो।

राष्ट्रपति की आपतकालीन शक्तियों के उपयोग के लिए विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, और यह विशिष्ट स्थितियों में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग जब देश की सुरक्षा, समृद्धि, या संविधान में उल्लिखित आदिकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, तब किया जा सकता है।

Article 55 के महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया

(1) जितना संभव हो, राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामूले में एकसमरूपता होनी चाहिए।

(2) राज्यों के बीच तथा राज्यों और संघ के बीच ऐसी समरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक चुने गए संसद के सदस्य और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनाव में डालने की संख्या निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी:

  • (a) प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक चुने गए सदस्य को वोट की संख्या मिलेगी जितने हैं, जो राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या से भाग करके मिले;
  • (b) यदि उक्त हजार के गुणकों के बाद बची हुई संख्या पांच सौ से कम न हो, तो उपधारण (a) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य का वोट एक से और बढ़ा दिया जाएगा;
  • (c) प्रत्येक संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों को ऐसी संख्या मिलेगी, जो उपधारण (a) और (b) के तहत राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों को प्राप्त होने वाली कुल वोटों को दोनों संसदों के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या से भाग करके मिलेगी, जिनमें एक से अधिक भिन्न को एक के रूप में गिना जाएगा और अन्य भिन्नों को अनदेखा किया जाएगा।

(3) राष्ट्रपति का चुनाव एकल स्थानांतरण वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तंत्र के अनुसार होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इस लेख में, “जनसंख्या” का अर्थ प्रस्तावना में तब तक तात्पर्यिक आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना से होता है: प्रावधान है कि इस प्रस्तावना में तात्पर्यिक आंकड़ों को पहले वर्ष 2000 के बाद लिए गए पहली जनगणना के तात्पर्यिक आंकड़ों के लिए तब तक समझा जाएगा, जब तक पहले बार 2000 के वर्ष के बाद लिए गए तात्पर्यिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो चुके हैं।

संशोधन

  • संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 द्वारा (3-1-1977 से) स्42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 12 द्वारा (3-1-1977से) स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  • 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 की धारा 2 द्वारा “2000” के स्थान पर (21-2-2002 से) प्रतिस्थापित

निष्कर्ष

इस लेख 55 के माध्यम से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विवरणित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों के बीच विभिन्न निर्वाचनीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व के स्तर में एकरूपता और संघ और राज्यों के बीच संरेखन को सुनिश्चित करना है। इसके तहत, राज्यों के चुने गए सदस्यों को वोट देने की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है, ताकि संरेखन और समरूपता हो सके। इसके साथ ही, राष्ट्रपति का चुनाव प्रापोर्शनल प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है और यह मतदान गुप्त मतदान के रूप में होता है। यह लेख उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के समर्थन में विवरण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य न्याय और संरेखन की सुनिश्चिति है।


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